Tantya Mama Economic Welfare Scheme Application Invited
Tantya Mama Economic Welfare Scheme Application Invited टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के आवेदन आमंत्रित
टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत जिले के 268 जनजातीय हितग्राही लाभान्वित किए जाएंगे आवेदन आमंत्रित
रतलाम 25 अप्रैल 2023/ शासन की टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना अंतर्गत रतलाम जिले में जारी वित्तीय वर्ष में 268 आवेदकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की संचालित टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना अंतर्गत जिला शाखा रतलाम द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्रताधारी आवेदको से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं जो स्वयं का व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं।
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सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग श्रीमती पारुल जैन ने बताया कि टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में सभी प्रकार के स्वरोजगार के लिए 10 हजार रुपए से लेकर 1 लाख रूपए तक की राशि होगी। ब्याज अनुदान योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित लोन पर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्षों तक नियमित ऋण भुगतान पर दिया जाएगा।
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आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो, वह अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य हो, उसकी आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य आवेदन दिनांक को हो। किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, संस्था सहकारी बैंक का चूककर्ता डिफॉल्टर नहीं हो। यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रहा है तो इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा।
सिर्फ एक बार ही इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र होगा।
आवेदक को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। पात्रताधारी आवेदक समस्त एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर कार्यालय जनजातीय कार्य विभाग उत्कृष्ट स्कूल के सामने सांगोद रोड पर प्रातः 10-30 बजे से शाम 5-30 के मध्य जमा करा सकते हैं।
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