Thetimesofcapital/21/04/2022/ बडा फैसला, रतलाम न्यायालय बडा फैसला रतलाम जिला न्यायालय नये भूमि/भवन खाराखेडी में होगा स्थानांतरीता
बडा फैसला: Ratlam court big decision Ratlam district court will be shifted to new Land/building Kharakhedi
रतलाम न्यायालय बडा फैसला रतलाम जिला न्यायालय नये भवन खाराखेडी में होगा स्थानांतरीता भूमि
नये न्यायालय परिसर के बंजली के बजाय खाराखेडी स्थित भूमि पर निर्मित होने से होगा लाभ
5 साल की शक्तिशाली लड़ाई का परिणाम
रतलाम जिला न्यायालय नये भवन के लिये खाराखेडी में भूमि आवंटित बडा फैसला
न्यायलय में आने वालो को होगा लाभ
विविध सेवा एवं कार्यालयीन कार्य करने वालो को होगी सुविधा
कलेक्टर कार्यालय एसपी कार्यालय तहसील का मिलेगा लाभ
जानकारी एडवोकेट सुनील पारीख एवं बार एसोसिएशन अध्यक्ष अभय शर्मा ने दी
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है “बडा फैसला“
मुख्य प्रमुख सचिव विधि एवं विधाई कार्य विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश शासन भोपाल के पत्र के पालन में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम के द्वारा मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वाचन निर्देश 2020 के तहत निर्धारित प्रारूप एक में आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम खारा खेड़ी तहसील रतलाम शहर में स्थित शासकीय भूमि सर्वे नंबर 2 रकबा 1.630 हेक्टेयर मद चरागाह सर्वे नंबर 3 रखवा 05101 मनाला एवं सर्वे नंबर चार बटे एक रकबा 21.100 चरागाह मैं से 5.110 स्कूल की टीम रकबा 3.030 में से 7000 भूमि जिला न्यायालय नवीन भवन रतलाम हेतु भूमि हस्तांतरण किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया.
बडा फैसला रतलाम: प्रकरण पंजीबद्ध कर मध्य प्रदेश नजूल भूमि निर्वाचन निर्देश 2020 म.प्र. राजपत्र साधारण दिनांक 24.09.2020 में प्रकाशित की कंडिका एवं 13- 2, 13-3, 13-4 एवं 142 के तहत जांच प्रतिवेदन हेतु प्रारूप दो में विभागीय अधिकारी राजस्व रतलाम शहर को भेजा गया अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रतलाम शहर ने प्रकरण में तहसीलदार रतलाम शहर से जांच करवाई जाकर प्रतिवेदन अनुशंसा के आदेश का दिनांक 11 03 2022 को प्रेषित किया गया ।
आदेशशिेका अनुसार विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया । समयावधि में किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुई ।
भूमि आवंटन के संबंध में सर्व संबंधित विभाग से निर्धारित समयावधि में अभिमत प्राप्त नहीं ।
नजूल निर्वाचन निर्देशक 2020 की कंडिका 82 के अनुसार अभिमत परामर्श प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाता है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है ।
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सचिव ग्राम पंचायत मांगरोल के द्वारा दिनांक 16 03 2022 में ग्राम खाराखेड़ी तहसील रतलाम शहर में स्थित शासकीय भूमि सर्वे नंबर 2 रकबा 1 पॉइंट 630 चारागाह सर्वे नंबर 3 रकबा 0 190हे. कुल किता 3 कुल रकबा 23.030 हे. में से 7.000 हे भूमि को नवीन न्यायालय भवन हेतु भूमि आवंटित किए जाने में अनापत्ति होने का लेख है ।
बडा फैसला रतलाम
एवं हस्तांतरित की जाने वाली भूमि नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 13 1 के तहत ग्राम विकास योजना 2021 के अंतर्गत गठित क्षेत्र सीमा के बाहर स्थित होने से भूमि का निर्धारण प्रस्तावित नहीं किया है। राजस्व निरीक्षक पटवारी के द्वारा प्रारूप पांच में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार भूमि किसी अन्य प्रयोजन व आरक्षित सुरक्षित नहीं है भूमि वाजिब निस्तार पत्रक में दर्ज नहीं है भूमि शमशान कब्रिस्तान मरघट इत्यादि की नहीं है भूमि का रास्ता सड़क पगडंडी मार्ग नहीं है भूमि किसी अन्य आधीपत्त में नहीं है प्रस्तावित भूमि हस्तांतरण करने के पश्चात भी चरागाह का रकबा 2ः प्रस्तावित नहीं होगा।
5 साल की कडी लडाई का नतीजा एडवोकेट सुनील पारीख ने बताया कि यह लडाई निरन्तर लडी जा रही थी जिसका नतीजा सबके सामने है।
बंजली से निरस्त होकर कोर्ट परिसर नये भूखण्ड इंदौर रोड पर खाराखेडी किये जाने की खुशी है।
अगर रतलाम जिला कोर्ट शहर के एक कोने में यानी बंजली चली जाती तो आने वाले लोगो को परेशानीयों का सामना करना पडता।
चूकी कलेक्टर कार्यालय महू रोड पर है तहसील महू रोड पर है अन्य आवागमन के रास्ते के सभी साधन यहॉ से उपलब्ध है।
कही का भी व्यक्ति आ जा सकता है। यह एक बडी उपब्धि है।
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